Odisha ओडिशा : मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान मिल सके।
पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से राज्य में लागू होगी।
निर्णय के अनुसार, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत या मूल वेतन का 50% की दर से पेंशन मिलेगी। पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि और 25 वर्ष तक की रोजगार अवधि के अनुपात में होगी। पेंशनभोगी को न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
परिवार पेंशन कर्मचारी को मृत्यु से पहले प्राप्त पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से मिलेगी।
औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गारंटीड पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत मिलेगी।
सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त राशि: सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह माह के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का दसवां हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। इस राशि के कारण, गारंटीकृत पेंशन की राशि कम नहीं होगी।
योजना के तहत, कुल 3.33 लाख कर्मचारियों के पास पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए एनपीएस के तहत नामांकन करने का विकल्प हो सकता है, बैठक के बाद सीएम ने कहा।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
पेंशन योजना के साथ-साथ मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी: